सरकारी तालाब मोहनैया के खसरा नंबर 669,276 पर पक्का मकान बनाकर किया गया अतिक्रमण।
अतिक्रमणकारी हाई कोर्ट के आदेशों को दे रहे चुनौती।
अतरैला सर्किल नायब तहसीलदार द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां।
अतिक्रमण हटाने के लिए कई महीनों से आवेदक जनसुनवाई का लगा रहा चक्कर।
मामला रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत सर्किल अतरैला के सरकारी तालाब मोहनैया का है जहा पर गांव के ही लोगो द्वारा अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिए है जिसे हटाने के लिए आवेदक विवेक तिवारी ने जवा तहसील में आवेदन दिए थे लेकिन आज दिनांक तक अतिक्रमण नही हटाया गया। जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि सभी अतिक्रमण किये गए सरकारी तालाबो को मुक्त कराया जाय।
इस प्रकरण का आदेश प्रकरण क्रमांक 0004/ आ 68/2023-24
आदेश दिनांक 27/06/23 को नायब तहसीलदार सर्किल अतरैला द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था जिसका पालन न होने से आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पिटीसन नंबर 19157 of 2024 आदेश दिनांक 31/08/24 को माननीय उच्च न्यायालय ने 60 दिवस के अंदर यह आदेश सर्किल अतरैला को दिया गया है तब आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रमाणित आदेश की 04/09/24 को सर्किल अतरैला से रिसीविंग प्राप्त की है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नायब तहसीलदार के द्वारा नही किये जाने पर आवेदक
लगातार 3 बार से जनसुनवाई में आने से अपर कलेक्टर पीके पांडेय द्वारा मार्क किया गया लेकिन सर्किल अतरैला नायब तहसीलदार दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर आदेशो की अवहेलना कर रहे है।
उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार 60 दिन की अवधि पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष हैं दिए समय में आदेश का पालन ना होने पर कन्टेमट ऑफ कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

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