शनिवार, 27 जून 2020

महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत ‘‘काम मागों अभियान’’ के संबंध में। सन्दर्भ:- म0प्र0 शासन, श्रम विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. 46 दिनांक 11.06.2020


मुख्य कार्यपालन अधिकारी                    
  जनपद पंचायत गंगेव,हनुमना,जवा,मऊगंज,
नईगढी,रायपुर कर्चुलियान, रीवा, सिरमौर, त्योथर,
जिला रीवा (म0प्र0)
विषय:- महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत ‘‘काम मागों अभियान’’ के संबंध में।
सन्दर्भ:- म0प्र0 शासन, श्रम विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. 46  दिनांक 11.06.2020
     
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  कोविड-19 के दृष्टिगत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ‘‘काम मागों अभियान’’ के तहत श्रमिकों को सहज रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता के साथ रोजगार उपलब्ध करावे। जिसके तहत-
1 हर ग्राम पंचायत में आये प्रवासी श्रमिकों को सचिव/ग्राम रोजगार सहायक सलग्न प्रारूप अनुसार कार्यो व योजना के प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराते हुये पावती संधारित   करेगे (प्रारूप संलग्न है)। उक्त पावती पत्रक दिनांक 29.06.2020 तक जनपद पंचायत स्तर से गूगल सीट मेें अनिवार्य रूप से संधारित किया जावेगा। उक्त प्रक्रिया के दौरान जाबकार्ड नही होने पर नवीन जाबकार्ड जारी कर प्रदाय किया जावेगा/ जाबकार्ड अद्यतन किया जावेगा। पावती में प्रवासी श्रमिक का नाम, क्रियाशील मोबाइल नम्बर, जाबकार्ड नम्बर, होना अनिवार्य है। 
काम मांगने वाले प्रवासी श्रमिकों को तत्परता से महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम अनुसार समय पर सहज रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। दैनिक प्रगति गूगलसीट में प्रत्येक दिवस प्रातः11.30 बजे के पूर्व दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
2 ‘‘काम मागों अभियान’’ के तहत जनपद स्तर पर काल सेन्टर स्थापित करे जिसमें 01 कर्मचारी की डियूटी लगाई जाये जो कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 तक काम मांगने संबंधी जानकारी रजिस्टर में दर्ज/संधारित करेगें तथा तत्काल इसकी सूचना अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को देगे। दैनिक रोजगार की मांग अनुसार 03 दिवस में संबंधी जन को रोजगार उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी नरेगा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की होगी।
‘‘काम मागों अभियान’’ के तहत निर्धारित प्रारूप अनुसार काल सेन्टर में नियोजित कर्मचारी/अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत के बाहरी दीवार पर तथा शासकीय भवनों व नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित नागरिक सूचना पटल पर 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।
‘‘काम मागों अभियान’’ के तहत प्रवासी श्रमिकों को सहज रोजगार की उपलब्धता/रोजगार हेतु जानकारी का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जावेगा। लापरवाही पाये जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नः- उपरोक्तानुसार
स्वप्निल वानखड़े
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रीवा (म0प्र0)
रिपोर्ट--/// विवेक सिंह संवाददाता त्योंथर रीवा
प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़


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